नई दिल्ली, एबीपी गंगा। अंतरिम बजट 2018-19 में असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) का एलान किया गया था। इस योजना से पहले नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) लोगों के लिए उपलब्ध थी।


प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 15,000 रुपये से कम आय वाले व्यक्ति को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने मिनिमम 3000 रुपये पेंशन का प्रावधान किया गया है। इस पेंशन को पाने के लिए कर्मचारी को हर महीने एक तय रकम का अंशदान करना होगा और उतना ही अंशदान सरकार की तरफ से भी होगा। ये पेंशन योजना क्यों है खास चलिए आपको बताते हैं।



कौन उठा सकता है लाभ


प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा कोई भी कामगर जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह इसका फायदा उठा सकता है। असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगर, घरों में काम करने वाले नौकर, ड्राइवर,रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने का काम करने वाले कामगर इसका फायदा उठा सकते हैं।


हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये


सरकार इस स्कीम को लेने वाले को 3 हजार रुपए मासिक पेंशन देगी। आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है। व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।


जमा करने होंगे 55 रुपए


यदि कोई 18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे। वहीं जो व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा उसे हर माह 200 रुपए जमा करना होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।



ऐसे करें रजिस्ट्रेशन


PM-SYM के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कर्मचारी के पास मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता और आधार संख्या होना अनिवार्य है। पात्र नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर आधार नंबर और बचत बैंक खाता/जनधन खाता संख्या को स्वप्रमाणित यानी सेल्फ वेरिफिकेशन करके PM-SYM के लिए नामांकन करा सकते हैं।