Shri Krishan Janmbhoomi Case: हाईकोर्ट से आए फैसले पर शाही ईदगाह कमेटी ने जताई असहमति, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान
ईदगाह कमेटी के वकील महमूद प्राचा ने कहा है कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों और तथ्यों को नजरअंदाज कर फैसला सुनाया है. सर्वे के फैसले पर पहले सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है.
Shri Krishan Janmbhoomi Case: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुरुवार को आए फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने बड़ा ऐलान किया है. इस मामले में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के वकील महमूद प्राचा ने प्रयागराज में कहा है कि हमने हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर लिया है.
मस्जिद कमेटी ने कहा कि अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हाईकोर्ट के फैसले में तमाम खामियां हैं. ईदगाह कमेटी के वकील महमूद प्राचा ने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला सम्मान करने लायक नहीं है. देश का संविधान अदालत के फैसले को मानने की बात तो करता है, लेकिन इस तरह के फैसले की इज्जत की जाए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है.
क्या बोला मुस्लिम पक्ष
उनके मुताबिक हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों और तथ्यों को नजरअंदाज कर फैसला सुनाया है. मथुरा मामले में ही एडवोकेट कमीशन के सर्वे के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है. उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद की अपील अगले हफ्ते दाखिल हो जाएगी. महमूद प्राचा ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि कमीशन सर्वे की तरह ही सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रोक लगा देगा और सुनवाई पूरी होने पर इसे बदल भी देगा.
उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई नई दलील पेश करने की जरूरत नहीं है. जो दलीलें हाईकोर्ट में पेश की गई थी, वही पर्याप्त हैं. उनके मुताबिक हाईकोर्ट ने हमारी दलीलों की अनदेखी की, सुप्रीम कोर्ट इन दलीलों को कानून की कसौटी पर परख कर अपना फैसला सुनाएगा. कानून की कसौटी पर परखे जाने पर हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई, डेढ़ दर्जन याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं रह जाएंगी.