Krishna Janmabhoomi Case: कृष्ण कूप में पूजा की अर्जी पर हुई सुनवाई, हिंदू पक्ष ने दी ये दलीलें
Mathura News: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में कृष्ण कूप में स्वतंत्र रूप से पूजा की इजाजत दिए जाने की अर्जी पर सुनवाई हुई.
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Allahabad High Court: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर सोमवार (1 अप्रैल) इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई पूरी हुई. आज की सुनवाई में हाईकोर्ट में मुख्य रूप से कृष्ण कूप में स्वतंत्र रूप से पूजा की इजाजत दिए जाने की अर्जी पर सुनवाई हुई. इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने सिविल वाद संख्या 4, 5, 7 और 17 को लेकर पोषणीयता पर भी बहस की गई.
आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट तसनीम अहमदी और महमूद प्राचा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दलीलें पेश की. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच लगभग दो घंटे सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष ने पिछली सुनवाई पर हिंदू पक्ष की ओर से दिए गए फोटोग्राफ्स पर ऑब्जेक्शन दाखिल किया. अगली सुनवाई पर हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष के आब्जेक्शन का जवाब दाखिल करेगा.
हिंदू पक्ष ने दी ये दलील
वहीं हिंदू पक्ष ने दलील दी कि कृष्ण कूप में पुलिस सुरक्षा में शीतला सप्तमी पर आज पूजा अर्चना की गई है. कल भी शीतला अष्टमी पर कृष्ण कूप में पूजा अर्चना की जानी है. ऐसे में पूजा अर्चना में किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए. शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष के लोग कृष्ण कूप की पूजा में अवरोध उत्पन्न करते हैं. हिंदू पक्ष के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कृष्ण कूप का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी ने कराया था. यहां पर 5000 सालों से पूजा अर्चना होती आई है.
वहीं मुस्लिम पक्ष की दलील है कि दाखिल की गई याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं है. मुस्लिम पक्ष ने अर्जियों को खारिज करने की मांग की है. मुस्लिम पक्ष ने अभी तक मुख्य रूप से 1991 के प्लेसेस ऑफ़ वरशिप एक्ट, वक्फ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन एक्ट का हवाला देकर हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील दी है.
18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रहा हाईकोर्ट
मुस्लिम पक्ष की तरफ से पिछली कई तारीखों से सुप्रीम कोर्ट की वकील तसनीम अहमदी दलीलें पेश कर रही है. हिंदू पक्ष ने भी अदालत में मुस्लिम पक्ष की दलीलों का जवाब देने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है. पोषणीयता पर मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष को दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा. मुस्लिम पक्ष की ओर से आर्डर 7 रूल्स 11 के तहत अर्जियों की पोषणीयता को चुनौती दी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है. अयोध्या विवाद की तर्ज पर जिला अदालत के बजाय हाईकोर्ट में सीधे तौर पर सुनवाई हो रही है. ज्यादातर अर्जियों में शाही ईदगाह मस्जिद को हिन्दुओं का धार्मिक स्थल बताकर उसे हिन्दुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है.
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