(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Shahi Idgah Mosque Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद, हिंदू पक्ष ने HC में अर्जी दाखिल कर की ये मांग
Krishna Janmabhoomi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा से जुड़े 18 वादों की एकसाथ सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने केशव देव कटरा समेत 16 वादों की सुनवाई एकसाथ करने का आदेश दिया है.
Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Mosque Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की है. अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन की तरफ से दायर अर्जी में रेवेन्यू सर्वे और हिंदू पक्ष के प्रतिनिधित्व करने की मांग की गई है. शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से पुनर्विचार अर्जी दाखिल कर विवाद से जुड़े मामलों की एकसाथ सुनवाई करने के आदेश पर आपत्ति जताई गई.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद
जस्टिस मयंक जैन की सिंगल बेंच ने अर्जियों पर पक्षकारों से आपत्ति दाखिल करने का समय दिया गया है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा से जुड़े 18 वादों की एकसाथ सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने केशव देव कटरा समेत 16 वादों की सुनवाई एकसाथ करने का आदेश दिया है. केस से जुड़े एक वादी आशुतोष पांडेय ने अर्जी दाखिल कर धमकी मिलने की शिकायत की. उन्होंने अदालत को बताया कि केस की पैरवी करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है. उन्होंने बताया कि मथुरा जिला कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने पर जान से मारने की मिली है.
रेवेन्यू सर्वे और हिंदू पक्ष के प्रतिनिधित्व करने की मांग
बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. देश की सर्वोच्च अदालत से आया फैसला हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना गया. कोर्ट कमिश्नर से सर्वे पर रोक लगाए जाने के बाद हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल कर रेवेन्यू सर्वे और प्रतिनिधित्व करने की मांग की है. जस्टिस मयंक जैन की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की.