कुलभूषण जाधव को मिला काउंसलर एक्सेस, दोपहर 3 बजे मिलेंगे भारतीय अधिकारी
कुलभूषण जाधव को मिला काउंसलर एक्सेस। पाकिस्तान जेल में बंद जाधव से मिलने के लिए आज दोपहर 3 बजे भारतीय अधिकारी को बुलाया है।
नई दिल्ली, एबीपी गंगा। पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को आज काउंसलर एक्सेस मिलेगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो शुक्रवार यानि आज (2 अगस्त) पाकिस्तानी जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देगा। जेल में बंद जाधव से मिलने के लिए आज दोपहर 3 बजे भारतीय अधिकारी को बुलाया गया है। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से भी एक व्यक्ति मौजूद रहेगा।
पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देना का ये कदम नीदरलैंड्स की हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत के उस फैसले के बाद उठाया है, जिसमें कहा गया था कि वो मौत की सजा पाए जाधव को तुरंत राजनयिक मदद मुहैया कराए। कुछ दिन पहले, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने के लिए तौर-तरीकों पर काम किया जा रहा है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हम फिलहाल ऑफर पर विचार कर रहे हैं और इसका पूरा आकलन करने के बाद ही पाकिस्तान को कूटनीतिक चैनल से जवाब दिया जाएगा।
17 जुलाई को ICJ ने पाकिस्तान का दिया था निर्देश
गौरतलब है कि आईसीजे के 17 जुलाई के आदेश के दो हफ्ते बाद पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव की सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करने के लिए कहा था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को यह भी निर्देश दिया था कि वह जाधव तक भारत को अविलंब राजनयिक पहुंच दे। आईसीजे ने 42 पन्ने के आदेश में कहा कि पाकिस्तान ने कूटनीतिक संबंधों पर वियना सम्मेलन का उल्लंघन किया।
अप्रैल 2017 को पाक की सैन्य अदालत ने सुनाई मौत की सजा
बता दें कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी 49 वर्षीय कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोपों में अप्रैल 2017 को मौत की सजा सुनाई थी। जिसके बाद उनकी मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
कौन है कुलभूषण जाधव
- 49 वर्षीय कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।
- महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले हैं जाधव।
- अप्रैल 2017 पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने उन्हें जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी।
- जाधव को राजनयिक पहुंच नहीं देने को लेकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मई 2017 को आईसीजे का दरवाजा खटखटाया।
- 18 मई, 2017 को आईसीजे ने पाकिस्तान को निर्देश दिया कि मामले पर फैसला आने तक जाधव की मौत की सजा की आदेश पर भी रोक लगाई जाए।
- पाकिस्तान ये दावा करता आया है कि कुलभूषण जाधव बलूचिस्तान में विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त थे और वे भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RAW के एजेंट हैं।
- पाकिस्तान का कहना है कि 29 मार्च, 2016 को कुलभूषण को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था।
- भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को झुठलाते हुए कहा है कि कुलभूषण का ईरान से अपहरण किया गया है।
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