वक्फ बोर्ड पर राजा भैया की दो टूक, कहा- 'दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश...'
Pratapgarh News: कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' ने वक्फ बोर्ड को लेकर कहा कि इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है. मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से इसमे मतदान करा रहे हैं.
UP News: वक्फ बिल 2024 को केंद्र सरकार ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया था. जिसके बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं की इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं थी. एक बार फिर वक्फ बोर्ड पर जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के मुखिया और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह ऊर्फ राजा भैया की प्रतिक्रिया सामने आई है. गुजरात के राजकोट में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक राजा भैया ने वक्फ बोर्ड पर सवाल खडे़ किए हैं. कुंडा विधायक ने कहा कि ये धरती में कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है सिर्फ भारत मे है.
जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के मुखिया राजा भैया ने अपने संबोधन में कहा कि दुनिया के किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में ही है. आगे कहा कि, वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की अदालत ही करेंगी. वहां पर जिले की कचहरी, हाई कोर्ट (High Court) सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) इनका अधिकार और इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है.
कुंडा विधायक ने आगे कहा कि, "वक्फ बोर्ड एक नोटिस आपको दिया कि ये संपत्ति वक्फ की है. अगर आपको आपत्ति करना है तो उनका प्रदेश में एक कार्यलय है वहां जाकर आपत्ति कीजिये. अगर एक साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो माना जाएगा की आपको कोई आपत्ति नहीं हैं. आपका घर, आपका गांव, आपकी जमीन वक्फ की है. वो वक्फ की संपत्ति घोषित हो जाएगी. ये लिखा पढ़ी में है. आज इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है. मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से इसमे मतदान करा रहे हैं."
राजा भैया ने कहा कि इसमें हम सबको मुखर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि राष्ट्र रक्षा का दायित्व सिर्फ राजनेताओं का नहीं है. अगर आज हमारे नेता ये कठिन निर्णय ले रहे हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है. आज हम जितने महापुरुषों को नमन करते हैं, उन्होंने कभी अपने लिये लड़ाई नहीं लड़ी. उन्होंने देश की रक्षा, संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी. अकबर दी ग्रेट की वजह से एक साथ सोलह हजार माताएं अग्नि कुंड में कूदकर अपनी जान दी.
आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल अगर संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है, तो वक्फ एक्ट, 1995 को समाप्त कर दिया जाएगा. इससे वक्फ संपत्ति से संबंधित मामलों की जांच और निर्णय वक्फ की बजाय अदालतें करेंगी. वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा. सभी कानूनी विवाद अदालतों में सुलझाए जाएंगे.
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