Lakhimpur Case: लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत मिल गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आशीष मिश्रा को जमानत दी है. मंगलवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. वहीं आज इस मामले में आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई.
आठ लोगों की मौत का है आरोप
तीन अक्तूबर 2021 को खीरी जिले में उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत के मामले में आशीष मिश्र मुख्य आरोपी बनाया गया. वह केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है. फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने पुष्टि की थी कि तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा के दौरान आरोपी अंकित दास और आशीष मिश्रा की लाइसेंसी बंदूकों से गोलियां चलाई गई थीं.
फायरिंग का भी है आरोप
लखीमपुर पुलिस ने आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी हथियार जब्त किए थे. सभी हथियारों को 15 अक्टूबर को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था. किसानों का आरोप था कि आशीष और अंकित ने हिंसा के दौरान कई राउंड फायरिंग की थी. हालांकि दोनों ने इससे इनकार किया था.
केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं आशीष मिश्रा
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी यात्रा के विरोध में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में आठ लोग मारे गए थे. बीजेपी कार्यकर्ताओं को ले जा रही कार ने चार किसानों और एक पत्रकार को टक्कर मार दी. किसानों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए 13 लोगों में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा भी शामिल थे.
ये भी पढ़ें