Lakhimpur Kheri Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी के चर्चित तिकुनिया कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के आरोपी पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई आज टाल दी. अब 11 जुलाई को अदालत में जमानत याचिका पर अगली सुनवाई होगी. न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्देश दिया. जमानत का विरोध कर रहे पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मामले के सह-अभियुक्त अंकित दास और अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं.
गवाहों के बयानों को उद्धत करते हुए आगे दलील दी गई कि जिस टैक्सी से अंकित दास खीरी से निकला था, उस टैक्सी चालक ने भी बयान दिया है कि रास्ते में अंकित दास घटना के बारे में फोन पर बात कर रहा था. बातचीत से आशीष मिश्रा पर लगे आरोपों की पुष्टि होती है. अंकित दास के गनर लतीफ की बातचीत का भी जिक्र किया गया. इससे पहले विरोधी पक्ष की ओर से दलील दी जा चुकी है कि मामले में जांच के बाद कुछ धाराएं बढा दी गई थीं.
समय नहीं होने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी
बढी हुई धाराओं में जमानत अर्जी बिना सत्र अदालत में दाखिल किए अभियुक्त ने सीधा हाईकोर्ट में वर्तमान याचिका दाखिल कर दी है. जमानत याचिका का विरोध कर रहे पक्ष ने कहा कि गवाह के बयान में बात सामने आ चुकी है कि घटना के वक्त आशीष मिश्रा मौजूद था और अपनी थार गाड़ी से फायरिंग कर रहा था. समय नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई शुक्रवार को पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख दे दी.
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तिकुनिया क्षेत्र में 4 किसानों की हत्या का मामला
11 जुलाई को सवा दो बजे मामले की सुनवाई शुरू होगी. गौरतलब है कि पिछले साल तीन अक्टूबर को तिकुनिया क्षेत्र में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अजय मिश्रा के पैतृक गांव की यात्रा के खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. तब चार आंदोलनकारी किसानों को कारों के काफिले से कथित तौर पर कुचल दिया गया था. बाद की हिंसा में दो बीजेपी कार्यकर्ता, ड्राइवर और एक पत्रकार सहित चार अन्य मारे गए. आशीष मिश्रा को बाद में चार किसानों की हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था.