Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) जिले की एक अदालत ने निघासन दोहरे हत्याकांड (Double Murder) और सामूहिक बलात्कार (Gangrape) मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई  है और उस पर कुल 46,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. ये घटना यहां के निघासन थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां दो नाबालिग लड़कियों का उनके घर से अपहरण कर लिया गया और फिर गैंगरेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई. इस मामले में 6 आरोपी थे, इनमें से 4 वयस्क और दो नाबालिग लड़के थे.


विशेष लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार पांडे ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश राहुल सिंह की विशेष पॉक्सो अदालत ने 22 अगस्त को एक किशोर को दोषी करार देने के बाद शुक्रवार को उसे विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई. पांडे ने बताया कि 14 सितंबर 2022 को हुए दोहरे हत्याकांड और दो नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में कुल छह आरोपी थे, जिनमें से चार वयस्क और दो किशोर थे. 


दोषियों को आजीवन कारावास की सजा


ब्रजेश कुमार पांडे ने बताया कि 14 अगस्त को चार वयस्क आरोपियों को सजा सुनाई गई थी, जिसमें जुनैद और सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि करीमुद्दीन और आरिफ को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी. 


उन्होंने कहा कि इस मामले में 16 से 18 साल की उम्र के बीच के किशोर पर विशेष पास्को अदालत में मुकदमा चलाया गया और शुक्रवार को उसे सजा सुनाई गई, जबकि छठे किशोर आरोपी का मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है. 


जानें क्या है पूरा मामला?


आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के निघासन थाना क्षेत्र के एक गांव की दो किशोरियों को 14 सितंबर 2022 को उनके घर से अगवा लिया गया था, जिसके बाद उनकी लाशें खेत में पड़ी मिली थी. जांच में पता चला कि दोनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर बेरहमी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद काफी बवाल मचा गया था. 


Bageshwar Bypoll 2023: बागेश्वर उपचुनाव के सभी 5 उम्मीदवारों पर दर्ज नहीं है एक भी क्रिमिनल केस, जानें- संपत्ति और एजुकेशन