UP: लखीमपुर मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा जेल से रिहा, यूपी-दिल्ली में रहने की इजाजत नहीं
Ashish Mishra Released: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को बुधवार को कुछ शर्तों के साथ ही अंतरिम जमानत दे दी गई थी और इसके बाद बस रिहाई की प्रकिया पूरी की जानी थी.
Lakhimpur Kheri News: 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) शुक्रवार को जेल से रिहा हो गया है. आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा (Ajay Kumar Mishra) का बेटा है जिसकी सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने गुरुवार को ही आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की थी. कोर्ट ने साथ ही जेल से छूटने के बाद एक सप्ताह के भीतर उसे यूपी से बाहर जाने के भी निर्देश दिए थे. बता दें कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी ने आशीष मिश्रा को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आशीष अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान न तो उत्तर प्रदेश और न ही दिल्ली में रह सकेगा. पीठ ने कहा कि वह न्याय के हित को आगे बढ़ाने के लिए और एक तरह से 'प्रायोगिक आधार' पर यह फैसला करने के लिए कुछ अंतरिम निर्देश जारी कर रही है. कोर्ट ने कहा कि राज्य और अन्य द्वारा जताई गई आशंकाओं में कोई दम है या नहीं. पीठ ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए चार आरोपियों - गुरुविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरुप्रीत सिंह और विचित्र सिंह को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे.
क्या है पूरा मामला
3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में हिंसा भड़की थी तब जब वहां किसान प्रदर्शन कर रहे थे. वे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध कर रेह थे. इस दौरान एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था जिसमें आशीष मिश्रा भी सवार था. पुलिस ने आशीष मिश्रा सहित 13 लोगों को आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था. आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद आशीष ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी.
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