Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में हत्या के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका को एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को नामंजूर कर दिया. मामले के विवेचना अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि आशीष उर्फ मोनू की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की अदालत ने नामंजूर कर दिया है. उन्होंने बताया कि आशीष को पिछली नौ अक्टूबर को करीब 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था और वह 12 अक्टूबर से तीन दिन की पुलिस रिमांड पर हैं.


यादव ने बताया कि अदालत ने मामले के एक अन्य अभियुक्त शेखर भारती की तीन दिन की पुलिस रिमांड भी मंजूर कर ली है. भारती को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था. गौरतलब है कि तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे. इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा व अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं.


अंकित दास को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया


वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही पर्यवेक्षण समिति ने अंकित दास को गिरफ़्तार किया है. अंकित दास आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ था. लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अंकित दास को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.


लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी अंकित दास के वकील ने कहा कि अभियोग पक्ष ने रिमांड की मांग की थी परन्तु अंकित दास के हेल्थ इश्यू हैं. उन्हें 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है.


यह भी पढ़ें-


UP Election 2022: मायावती के वोट बैंक पर BJP की नजर, बैनर लगाकर बेबी रानी मौर्य को बता रही है 'जाटव'


UP Election 2022: चाचा शिवपाल यादव की रथ यात्रा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, जानें- क्या कहा