Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी मामले में बहस खत्म, पुलिस ने आशीष मिश्रा की 14 दिन की कस्टडी मांगी
Lakhimpur Kheri News: सीजेएम कोर्ट में बहस के दौरान आशीष मिश्राा की 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की गई है. अब दो घंटे बाद कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा.
Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड पर सुनवाई खत्म हो गई है. सीजेएम कोर्ट में बहस के दौरान 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की गई है. अब दो घंटे बाद कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा.
आशीष के वकील अवधेश सिंह ने कहा कि 40 सवालों के पूछे जाने की बात एसआईटी ने कही थी, जबकि हज़ारों सवाल आशीष से पूछे गए. अब पूछने को रह क्या गया है, जिसके लिए पीसीआर चाहिए? अगर आपके पास सवालों की और फेहरिस्त है तो दिखाइए. आशीष जांच अधिकारी के समक्ष धारा 161 के तहत बयान दर्ज करवा चुके हैं. फिर भी पुलिस ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि आशीष ने जांच में सहयोग नहीं किया. अवधेश ने कहा कि SIT बताए कि कस्टडी क्यों चाहिए वो आशीष को कहां ले जाना चाहती है? वहीं अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि जांच टीम के पास पूछने के लिए बहुत सवाल थे लेकिन आशीष ने 12 घंटे में केवल 40 सवालों का ही जवाब दिया.
यह बहुत हाई प्रोफ़ाइल और संवेदनशील केस है- वकील
वकील अवधेश सिंह ने कहा कि मेरे क्लाइंट से आपको जो भी पूछना है जेल जाकर पूछ लीजिए. यह बहुत हाई प्रोफ़ाइल और संवेदनशील केस है. बाहर ले जाने में आशीष को सुरक्षा सम्बन्धी ख़तरा हो सकता है. उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा के घटना के दिन के 2 बजे से 4 बजे तक दंगल के कार्यक्रम में शामिल रहने के सबूत के तौर पर जांच टीम को पैनड्राइव में कई वीडियो और तकरीबन 150 फोटो सौंपे गए थे.
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