Lakhimpur Kheri Violence: आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगा कोर्ट, 15 जुलाई को आदेश रखा था सुरक्षित
Ashish Mishra Bail: तिकोनिया में हुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र टेनी की जमानत याचिका पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. कोर्ट ने 15 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
Lucknow: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत के मामले में अभियुक्त और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाएगी. न्यायमूर्ति कृष्णा पहल की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद पिछली 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था जो मंगलवार को सुनाया जाएगा.
गौरतलब है कि तिकोनिया कांड में हाईकोर्ट ने पिछली 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट को निर्देश दिए थे कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए.
हाई कोर्ट ने सिरे से की थी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी. पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी. इस मामले में आशीष मुख्य अभियुक्त है. इस मामले में पुलिस ने अजय मिश्रा टेनी के बेटे को गिरफ्तार किया था.
इस मामले पर यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया था और घटना के कुछ दिनों बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी. वहीं विपक्ष इस मामले में अभी भी हमलावर है. कुछ दिनों पहले ही विपक्षी दलों ने मांग की थी कि मोदी सरकार में मंत्री, अजय मिश्रा को पद से हटाया जाए.
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