Lakhimpur Violence: लखीमपुर हिंसा मामले में चार आरोपी जेल से रिहा, जमानत मिलने पर किसान नेताओं ने दी बधाई
Tikunia Kand: लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में निचली अदालत ने चार किसानों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. जिसके बाद बुधवार को सभी जेल से रिहा हुए.
Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) जिले में तीन अक्टूबर 2021 को हुई तिकुनिया हिंसा (Tikunia Kand) मामले में आरोपी तीन किसानों को जिला जेल से बुधवार शाम और एक अन्य आरोपी किसान को मंगलवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया. जिला जेल के एक अधिकारी ने बुधवार शाम इसकी पुष्टि की. खीरी जिला जेल के जेलर पंकज सिंह ने बताया कि सक्षम अदालत से रिहाई के आदेश के बाद तीन आरोपियों गुरविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह और कमलजीत सिंह को बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया, जबकि विचित्र सिंह को मंगलवार शाम को रिहा कर दिया गया था.
निचली अदालत ने अपने जमानत आदेश में उन्हें निर्देश दिया था कि वे तीन-तीन लाख रुपये के दो मुचलके जमा करें. इस बीच, भारतीय किसान यूनियन- टिकैत (भाकियू-टिकैत) की जिला इकाई के अध्यक्ष दिलबाग सिंह ने अन्य नेताओं और चारों किसानों के परिवार के सदस्यों के साथ जेल के मुख्य द्वार पर पहुंचे और चारों किसानों को जेल से रिहा होने पर बधाई दी. ये चारों किसान तिकुनिया में हुई हिंसा में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दो कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की हत्या के संदर्भ में आरोपी बनाए गये थे. उन्हें उसी महीने गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में थे.
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 2021 में हुए लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 25 जनवरी को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी और जेल से छूटने के एक सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश छोड़ने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए शर्त रखी थी कि जेल से रिहा होने के एक हफ्ते बाद उन्हें यूपी और दिल्ली छोड़ना होगा. यही नहीं, उन्हें कोर्ट को अपनी लोकेशन की जानकारी भी देनी होगी.