Lakhimpur Kheri violence: संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के सहयोगियों की जमानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने का स्वागत किया है. एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया. आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा है. एसकेएम ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने सोमवार को अंकित दास, शिशुपाल, सुमित जायसवाल और लवकुश की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया.
क्या कहा एसकेएम ने?
एसकेएम के बयान में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में इन आरोपियों की सभी दलीलों को खारिज करते हुए "आरोपियों के राजनीतिक दबदबे को रेखांकित किया और कहा कि अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में सबूत नष्ट होने और गवाहों पर असर पड़ने की आशंका है."
किसान संगठन ने कहा कि अदालत की इन टिप्पणियों के बाद अजय मिश्र टेनी के पास मंत्री बने रहने के लिए "कोई बहाना नहीं बचा" है.
कोर्ट ने कर दी जमानत याचिका खारिज
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सोमवार को तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र ने किसानों को धमकाने वाला कथित बयान नहीं दिया होता तो शायद लखीमपुर खीरी कांड होता ही नहीं. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने चार आरोपियों अंकित दास, लवकुश, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत अर्जी खारिज करते हुए यह टिप्पणी की.
यह भी पढ़ें-