Lakhimpur News: निघासन कांड में 2 सगी बहनों से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में चार आरोपियों को आज सोमवार (14 अगस्त) को सजा सुनाई गई. इस मामले में छोटू उर्फ सुनील और जुनैद को आजीवन कारावास की सजा मिली तो वहीं आरिफ और करीमुद्दीन को 6-6 साल की सजा सुनाई गई.
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के निघासन में पिछले दिनों हुए दो सगी बहनों के साथ दरिंदगी के बाद हत्या के मामले में आज दोषियों को सजा सुनाई गई. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषी सुनील और जुनैद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोनों पर 46- 46 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. वहीं आरिफ और करीमुद्दीन को 6 साल की सजा सुनाई गई और इन पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया गया.
लखीमपुर के निघासन थाना क्षेत्र में पिछले दिनों अनुसूचित जाति की दो सगी बहनों से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया था. जिसको एडीजी (पास्को कोर्ट) राहुल सिंह की अदालत में मात्र 10 महीने 27 दिन में सुनवाई के बाद सजा सुना दी गई. एडीजे राहुल सिंह ने सुनवाई करते हुए छोटू उर्फ सुनील, जुनैद, आरिफ और करीमुद्दीन को दोषी पाया. इस मामले में कुल 15 लोगों की गवाही हुई जिसमें 24 दस्तावेजी साक्ष्य सौंपे गए थे. इसके साथ ही 40 वस्तु जनित साक्ष्य भी कोर्ट को सौंपे गए थे.
इस मामले में घटनास्थल से मिले तमाम साक्ष्यों को भी शामिल किया गया था. वहीं दोनों बहनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनका आयु प्रमाण पत्र और उनके कपड़ों को भी साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया गया था. कोर्ट ने पिछले 11 अगस्त को चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था और आज 14 अगस्त को इसमें सजा सुनाई है. इस घटना के वक्त दोनों बहनों की उम्र 15 और 17 साल थी. यह घटना पिछले साल सितंबर की है.