Lakhimpur Case: लखीमपुर मामले में यूपी सरकार ने आशीष मिश्रा की जमानत का किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत पर गुरुवार को सुनवाई हुई. इस सुनवाई में यूपी सरकार ने उन्हें जमानत देने का विरोध किया है.
Lakhimpur Violence Case: लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Khiri) मामले में आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत पर गुरुवार को सुनवाई हुई. इस सुनवाई में यूपी सरकार (UP government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपना पक्ष रखा है, जिसमें सरकार के ओर से आरोपी की जमानत का विरोध किया गया है.
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले ट्रॉयल शुरू हो गया है. इस मामले में कुछ और आरोपी जेल में हैं. सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि इस मामले में आशीष मिश्र को जमानत न दिया जाए. लखीमपुर की घटना बहुत पीड़ा वाली थी और यह गंभीर मामला है. अगर आशीष मिश्र को जमानत दी जाती है तो समाज में इसका गलत संदेश जाएगा.
सरकार के ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि आशीष मिश्रा पिछले एक साल से जेल में हैं. एक बार उनको जमानत मिली फिर सुप्रीम कोर्ट ने बेल खारिज कर दिया था. इस मामले में 400 से ज्यादा गवाह हैं, जिनका बयान होना. ऐसे में पांच साल तक ट्रायल चलेगा.
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क्या बोले आरोपी के वकील?
दूसरी ओर आशीष मिश्रा के वकील ने कहा दूसरे FIR जो दर्ज किए गए हैं, उसमें आरोपों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है. इस मामले में कोई चश्मदीद सामने नहीं आया है. यूपी सरकार की तरफ से बताया गया कि इस मामले चार आरोपियों की जमानत का ट्रायल कोर्ट में विरोध किया है.
यूपी सरकार के वकील ने कहा कि आशीष मिश्रा को जमानत न दिया जाए हम उनकी जमानत का विरोध कर रहे हैं. कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से कहा कि जब चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो चार्ज फ्रेम हो चुका है. ऐसे में जमानत के पहलू पर बहस करें. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इस मामले में जमानत के विरोध की कोई वजह बताएं.
कोर्ट के इस सवाल पर यूपी सरकार ने कहा कि यह गंभीर मामला है. अगर आशीष मिश्र को जमानत दिया जाता है तो समाज मे इसका गलत संदेश जाएगा.