Ashish Mishra Bail: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) में बीते साल अक्टूबर में किसानों पर कार चढ़ाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) की लखनऊ बेंच ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है. हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जज जस्टिस राजीव सिंह ने गुरुवार को आशीष मिश्रा को जमानत दी. इस बीच आशीष मिश्रा के वकील सलिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि आरोपी कब तक जेल से बाहर आ जाएगा. 


समाचार एजेंसी ANI के अनुसार वकील सलिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा- 'कानूनी औपचारिकता पूरी होते ही 2 दिनों के भीतर वे जेल से बाहर आ सकते हैं.' उन्होंने कहा 'हमने अभी फैसला नहीं पढ़ा है, जमानत अर्जी पर बहस के दौरान हमने कहा, आशीष मिश्रा को झूठा फंसाया गया है,वे मौके पर मौजूद नहीं थे.'



इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
तिकोनिया गांव में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने के मामले में गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने जांच में पाया था कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की घटना सोची समझी साजिश थी. SIT ने 5000 पन्नों की चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' के आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी बताया था.


SIT ने 16 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया है. SIT ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 के तहत मामला दर्ज किया है.


राजनीतिक दलों ने साधा निशाना
वहीं आशीष मिश्रा की जमानत पर राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया दी है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा ' भाजपा जान रही है कि वह चुनाव हार रही है. जमानत के जरिए वह ब्राह्मण वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.'


इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने कहा - 'क्या व्यवस्था है!! चार किसानों को रौंदा, चार किसानों को रौंदा, चार महीनों में ज़मानत…' इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कोई आम आदमी होता तो उसको जमानत नहीं मिलती.


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