भदोही, एजेंसी। जिले की एक अदालत ने दस साल की एक बच्ची से बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 22 अक्टूबर 2018 को गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में राजू नामक लड़का अपने घर के बाहर खेल रही 10 साल की एक बच्ची को मुंह दबाकर झाड़ियों में ले गया और उससे बलात्कार किया।


पुलिस ने राजू के विरुद्ध धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे घटना के अगले दिन गिरफ्तार कर लिया था।


विशेष पॉक्सो न्यायाधीश (प्रथम) पी. एन. श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को आरोपी राजू को बलात्कार का दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।