गाजीपुर की मासूम को तीन साल बाद मिला इंसाफ, पाक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
गाजीपुर की पाक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। मामला 2 जून 2016 का है।
गाजीपुर, एबीपी गंगा। गाजीपुर की पाक्सो कोर्ट ने तीन साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 70 हजार का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम)/विशेष पाक्सो एक्ट मुहम्मद रिजवानुल हक की अदालत ने सुनाया। फैसला सुनते ही आरोपी कोर्ट में रो पड़ा। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी सराहनीय रही है।
जिले के भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की तीन वर्षीय मासूम बच्ची रात के समय अपने घर में सो रही थी तभी अभियुक्त सुरेश राजभर ने उसे उठा लिया और सूरजमुखी के खेत में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जब मामला दर्ज किया तब ये एक ब्लाइंड केस था और आरोपी के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन विवेचक राजेश त्रिपाठी ने मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसका परिणाम हुआ कि आरोपी की पहचान हुई वह गिरफ्तार हुआ और जेल गया। यही नहीं सजा होने के पूर्व तक आरोपी की जमानत नहीं हुई।
शासकीय अधिवक्ता प्रभु नारायाण सिंह ने बताया कि पास्को कोर्ट के न्यायाधीश रिजवानुल हक ने आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। मामला 2 जून 2016 का है, जब बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था और बलात्कार के बाद बच्ची खेत में खून से लथपथ मिली थी। उन्होंने बताया कि बच्ची ने न्यायालय में आरोपी को पहचान लिया। न्यायाधीश ने पूरी सुनवाई के बाद आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा आरोपी को सुनाई है। उन्होंने बताया की सजा सुनने के बाद आरोपी कोर्ट में ही रो पड़ा।