लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब शॉपिंग माल्स में शराब की बिक्री शुरु की जाएगी. आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है. शराब बिक्री की लाइसेंस प्रक्रिया सोमवार 27 जुलाई से शुरु की जाएगी. जानकारी के मुताबिक, 25 अगस्त, 2020 के बाद यूपी के मॉल्स में प्रीमियम वैरायटी और इंपोर्टेड ब्रांड्स मिलना शुरु हो जाएगा.


सरकार ने बिक्री के लिए समय भी निर्धारित किया है. शराब सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक मिलेगी. लेकिन माल्स के अंदर शराब पिलाने की अनुमति नहीं होगी. एक जानकारी के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स में 800 रुपये से ऊपर की प्रीमियम और इंपोर्टेड ब्रांड्स मिलेंगे.


प्रीमियम और इंपोर्टेड ब्रांड मिलेंगे


अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने बताया कि बीते कुछ वर्षो से शापिंग माल में खरीददारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, जिसे देखते हुए इनमें महंगी विदेशी शराब बेचने की अनुमति दी गयी है. इन दुकानों से आयातित विदेशी शराब, भारत में बनी स्काच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड ग्राहक खरीद सकते हैं. उन्होंने कहा कि लाइसेंस प्रक्रिया सोमवार 27 जुलाई से शुरू हो जाएंगी. भूसरेड्डी के अनुसार यूपी सरकार कैबिनेट ने एक माह पूर्व शॉपिंग माल्स में शराब बेचने के फैसले पर अपनी मुहर लगायी थी.


ये होगी लाइसेंस फीस


भूसरेड्डी ने बताया कि शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपये से ऊपर के प्रीमियम एवं आयातित ब्रांड मिलेंगे. इसके साथ ही 160 रुपये से ऊपर की प्रीमियम एवं आयातित ब्रांड की बीयर के कैन बेचने की अनुमति भी मिलेगी. उन्होंने बताया कि एसी दुकानों की सालाना लाइसेंस फीस 12 लाख रूपये तय की गयी है, जो किसी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या सोसाएटी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. इन दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने तथा अपनी इच्छानुसार खुद से ब्रांड चुनने की सुविधा होगी.


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