Lucknow Hotel Fire Case: लखनऊ के होटल में हुए अग्निकांड के आरोपियों को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने खारिज की याचिका
UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) के लेवाना होटल (Levana Hotel) में लगी आग मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है.
UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) के लेवाना होटल (Levana Hotel) में लगी आग मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है. इस मामले में पुलिस ने होटल के मालिक रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और मैनेजर सागर श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था जिनकी जमानत अर्जी आज एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दी है.
आग लगने की घटना में 4 लोगों की गई थी जान
लेवाना होटल में 5 सितंबर को आग लग गई थी. आग इतनी भयावह थी कि फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियों को बुलाना पड़ा था. इसमें 20 से भी अधिक लोग फंस गए थे. इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी. दमकल विभाग के कर्मचारियों ने होटल की खिड़कियों के शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला था. इस घटना ने होटलों में फायर सेफ्टी के जरूरी इंतजाम न होने को लेकर चिंता पैदा कर दी थी. आग लगने की घटना के बाद जहां तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था वहीं होटल को भी लखनऊ अथॉरिटी ने सील कर दिया था.
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सरकार ने सभी जिलों में होटलों की कराई थी जांच
होटल में आग लगने की घटना के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में मौजूद होटलों की जांच शुरू कर दी थी ताकि यह पता चल सके कि वे फायर सेफ्टी के नियमों के पालन कर रहे हैं या नहीं. इस दौरान अलग-अलग शहरों में कई होटलों की जांच की गई जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई. कई होटलों के पास सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे तो कइयों ने फायर सेफ्टी की एनओसी ही नहीं ली थी और उसके बिना ही होटल चलाए जा रहे थे. इन सभी होटलों को अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी किया था.
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