Lucknow News: अलाया अपार्टमेंट मामले में सपा विधायक शाहिद मंजूर को राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Alaya Apartment: 24 जनवरी को अलाया अपार्टमेंट भरभराकर गिर गया था, इस मामले में सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश, भतीजे मोहम्मद तारिक व फाहद याजदानी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था.
Lucknow Alaya Apartment News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में बने अलाया अपार्टमेंट (Alaya Apartment) ढहने के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर (SP MLA Shahid Manzoor) को बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने सपा विधायक को राहत देते हुए को मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. वहीं इस मामले में पीठ ने राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है.
अलाया अपार्टमेंट के ढहने के मामले में मंगलवार को लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने सपा विधायक की गिरफ्तार पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की पीठ ने मंजूर की याचिका पर पारित किया गया. याची की ओर से पेश अधिवक्ता अरुण सिन्हा और प्रांशु अग्रवाल का तर्क था कि इस पूरे मामले से मंजूर का कोई सम्बंध नहीं है और उन्हें राजनीतिक कारणों से मामले में घसीटा जा रहा है. वहीं अपर महाधिवक्ता वी के शाही ने याचिका का विरोध किया.
इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी
उल्लेखनीय है कि 24 जनवरी को 2023 को लखनऊ में बने अलाया अपार्टमेंट ढहने की घटना सामने आई थी, जिससे हड़कंप मच गया था. इस मामले में हजरतगंज कोतवाली क्षेत्र में विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश, भतीजे मोहम्मद तारिक व फाहद याजदानी के खिलाफ 25 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी.
आरोप है कि अपार्टमेंट का निर्माण मोहम्मद तारिक, नवाजिश और फ़ाहद याजदानी ने बिना नक़्शा पास कराये और घटिया सामग्री का प्रयोग करके कराया था. इसके साथ ही यह भी आरोप है कि बाद में इन लोगों ने 13 फ्लैट धोखाधड़ी करके लोगों को बेच दिए. विवेचना के दौरान शाहिद मंजूर का नाम भी बतौर अभियुक्त शामिल किया गया था, लेकिन अब उन्हें कोर्ट से राहत मिल गई है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है.
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