लखनऊ में अवैध निर्माण पर HC सख्त, LDA से मांगा कार्रवाई का ब्योरा, पूछा- अब तक क्या हुआ?
Allahabad High Court की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लखनऊ में बहुमंजिला इमारतों के अवैध निर्माण मामले में एलडीए द्वारा संबधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का ब्योरा मांगा है.
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में अवैध बहुमंजिला इमारतों के मामले पर सुनवाई करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई और सवाल किया कि जिन अधिकारियों की इस अवैध निर्माण में मिली भगत पाई गई है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने एलडीए की सभी कार्रवाईयों का ब्योरा तलब किया है. इस मामले में 19 सितबर को एलडीए को जवाब देना है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बहुमंजिला इमारतों के अवैध निर्माण के मामले में एलडीए द्वारा अपने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्यवाही की जानकारी मांगी गई है. कोर्ट ने एलडीए से अवैध बहुमंजिला इमारतों के मामले में ब्योरा तलब किया है. अदालत ने सवाल किया है कि एलडीए बताए कि अवैध निर्माण कराने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई है.
बहुमंजिला अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त
लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश सेवानिवृत लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार के जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. इस याचिका में लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार (रिटायर्ड) ने कुछ बहुमंजिला इमारतों के अवैध निर्माण का मुद्दा उठाकर सख्त कार्रवाई का आग्रह किया है.
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याची का कहना था क्या इनमें से कुछ इमारतों में में स्वीकृति से अधिक फ्लोर बना दिए गए हैं तो वहीं कुछ में अवैध निर्माण किया गया है. याचिका में यह भी कहा गया है कि एलडीए ने कुछ अवैध निर्माणों की पहचान की है लेकिन आज तक उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण के कदम नहीं उठाए गए हैं.
एलडीए ने अपने जवाब में माना है कि अवैध निर्माण के मामले में उसके 6 अफसरों के मिली भगत सामने आई है. इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 19 सितंबर को रखी है, इसके साथ ही अवैध निर्माण में शामिल अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्यवाई का ब्योरा भी 19 सितंबर को एलडीए को पेश करने को कहा है.