Lucknow Latest News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एटीएस स्पेशल कोर्ट ने कश्मीर के रहने वाले शाहनवाज अहमद तेली और आकिब अहमद मलिक को सुनाई 7- 7 साल की सजा और 30 हजार जुर्माना लगाया है. ये दोनों आतंकवादी साल 2019 में हैंडग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किए गए थे. पकड़े गए दोनों आरोपी के पास से एटीएस ने पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे. जैश ए मोहम्मद से जोड़कर नौजवानों को आतंकवादी बनाने की नेक्सस में एटीएस ने गिरफ्तार किया था. अदालत ने इस मामले में दोनों आतंकवादियों को सजा सुनाई है.


यूपी एटीएस को साल 2019 में सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े दो आतंकवादी शहनवाज अहमद तेली और आकिब अहमद मलिक नवयवुकों को रेडिक्लाइज (उकसा) कर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और जैश-ए-मोहम्मद संगठन से जोड़ने का प्रयास कर रहा है.


एटीएस जांच में सामने आया कि, शहनवाज अहमद तेली और आकिब अहमद मलिक दोनों जम्म कश्मीर के रहने वाले हैं और वे जैश-ए-मोहम्मद के सक्रिय सदस्य हैं. ये भारत के नवयुवकों को उकसाकर जैश-ए-मोहम्मद में शामिल कर फंडिंग अन्य सहायता इकट्ठा कर रहे थे. जिस पर एटीएस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया था.


ATS ने बरामद किया था ग्रेनेड 
इस संबंध में यूपी एटीएस ने केस दर्ज कर 20 फरवरी 2019 को शहनवाज अहमद तेली और आकिब अहमद मलिक को गिरफ्तार किया है. एटीएस को इनके पास से 3 पिस्टल, 30 कारतूस व मैगजीन और दो ग्रेनेड बरामद हुए थे. एटीएस ने जांच के बाद के दोनों आतंकवादियों पर विस्फोटक अधिनियम का अपराध प्रमाणित होने पर 18 अगस्त 2019 को कोर्ट में पेश किया था. यूपी एटीएस की विशेष अदालत ने 26 नवंबर 2024 को आंतकी शहनवाज अमहद तेली और आकिब अहमद मलिक को सात साल की कठोर कारावास और 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया.


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