लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब कोरोना की जांच से पहले व्यक्ति को अपना पता सहित पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा. इसको लेकर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने सीएमओ को निर्देश दिए हैं. दरअसल, कई लोग कोरोना टेस्टिंग के दौरान सही जानकारी नहीं दे रहे हैं. इस कारण व्यक्ति के कोविड पॉजिटिव निकलने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में समस्या आ रही है.


जिलाधिकारी के इस निर्देश के बाद सीएमओ ने सभी सरकारी व प्राइवेट लैब को भी ये आदेश जारी कर दिया गया कि कोरोना टेस्ट के दौरान व्यक्ति का पता और पहतान पत्र लेना अनिवार्य है. इस फैसले के बाद अब आधार, डीएल, पासपोर्ट, वोटर आईडी या अन्य कोई मान्य पहचान पत्र देखने के बाद ही कोविड-19 की जांच होगी.



इतना ही नहीं, किसी को कोविड पॉजिटिव आने के बाद भर्ती नहीं कराया गया, तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी. इसको लेकर जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारी, अपर नगर मैजिस्ट्रेट, नगर निगम के जोनल अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. जिसमें कहा गया है कि अगर किसी अधिकारी के क्षेत्र में एक भी कोविड-19 संक्रमित मरीज भर्ती होने से छुटा, तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी.


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