UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के किसी विभाग में कर्मचारियों के ट्रांसफर (Transfer) के लिए अब मंत्रियों को सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से मंजूरी लेनी होगी. यानी बिना सीएम अब तबादला नहीं हो पाएगा. मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा (Durga Shankar Mishra) ने इसको लेकर शासनादेश जारी किया है.


सभी समूह के कर्मचारियों के तबादले के लिए मंजूरी जरूरी


इस शासनदेश के मुताबिक समूह ए, बी, सी और डी (क, ख, ग, घ) श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से अनुमोदन लेना होगा. बताया जा रहा है कि यूपी में 2022-23 की ट्रांसफर पॉलिसी 30 जून को समाप्त हो गई लेकिन उसके बाद भी कई विभागों में तबादले कर दिए गए. तबादले में गड़बड़ी की खबरें आने के बाद यह फैसला किया गया है. पिछले दिनों यूपी के कई विभागों में तबादले में गड़बड़ी करने के मामले सामने आए थे और ट्रांसफर सीजन खत्म होने के बाद भी तबादले किए गए थे. इसको लेकर कर्मचारी धरने पर बैठ गए थे और यहां तक कि एक मंत्री ने आरोप लगाते हुए इस्तीफा तक सौंप दिया था. जबकि सरकार इस मुद्दे पर लगातार विपक्ष के भी निशाने पर है.


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क्या ऐसा पहली बार हो रहा है?


नियमों के तहत ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. दरअसल अगर ट्रांसफर सीजन खत्म हो जाता है तो फिर सीएम से अनुमोदन लेना होता है और सीएम कार्यालय से मंजूरी के बाद ट्रांसफर होता है. हालांकि इस बार अलग बात केवल यह है कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शासनादेश जारी कर दिया है. 


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