UP News: लखनऊ में एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को 25 अगस्त तक का समय दिया है. पुलिस ने अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित करने की अर्जी दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
इसलिए अब्बास को घोषित नहीं किया गया भगोड़ा
कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी लगातार जमानत हासिल करने की कोशिश कर रहा है इसलिए उसे भगोड़ा घोषित नहीं किया जा सकता. अब्बास की गिरफ्तारी में लगातार नाकाम रहने पर कोर्ट महानगर पुलिस को दो सप्ताह की और मोहलत दी है. अब्बास को धोखाधड़ी कर शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर कराने के मामले में तलाशा जा रहा है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने पहले 27 जुलाई तक अब्बास को पेश करने के आदेश दिए थे लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई और उसके बाद फिर नए आदेश में कहा गया था कि उसे 10 अगस्त तक पकड़ कर कोर्ट में पेश किया जाए लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी अब्बास अंसारी को पुलिस नहीं पकड़ पा रही है.
इन मामलों में आरोपी है अब्बास
अब्बास पर लखनऊ पुलिस को बिना बताए शस्त्र लाइसेंस नई दिल्ली ट्रांसफर कराने का आरोप है. इसके अलावा उसपर धोखाधड़ी करते हुए हथियार लेने का भी आरोप है. अब्बास अंसारी ने अग्रिम जमानत के लिए भी अर्जी लगाई थी जिसे खारिज कर दिया गया था. पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए लगातार दबिश दे रही है लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लग रही है. उसके पीछे लखनऊ, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ और वाराणसी जिले की पुलिस को लगाया गया है और जगह-जगह छापेमारी भी की गई है.
ये भी पढ़ें -