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लखनऊ: अप्रत्यक्ष धर्मांतरण की बात कहकर पुलिस ने रुकवाई शादी, समझाया 'लव जिहाद' कानून
लखनऊ में हो रही शादी को लेकर परिजनों ने बताया कि ये शादी दोनों परिवारों की मर्जी और दोनों धर्मों के हिसाब से हो रही है. इस पर पुलिस ने कानून के तहत 2 महीने पहले डीएम के यहां आवेदन करने के लिए कहा.
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लखनऊ: लव जिहाद के मामलों से निपटने के लिए कानून आने के बाद राजधानी लखनऊ में इस तरह का पहला मामला सामने आया है. पारा थाना क्षेत्र के नरपतखेड़ा डूडा कॉलोनी में 2 दिसंबर को इलाके के राकेश गुप्ता की सौतेली बेटी रैना की शादी पड़ोस के मुस्लिम युवक आदिल से होनी थी. लेकिन, एक हिन्दू संगठन की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस शादी को रुकवा दिया है.
हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने की शिकायत शाम को शादी की तैयारियां थीं लेकिन दोपहर बाद ही हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत कर दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शादी को रुकवा दिया. दोनों परिवारों को बताया गया कि हाल ही में प्रदेश में नया कानून लागू हुआ है. ऐसे में ये शादी विधि विरुद्ध धर्मांतरण अध्यादेश के खिलाफ है, इसलिए नहीं हो सकती. परिजनों ने बताया कि ये शादी दोनों परिवारों की मर्जी और दोनों धर्मों के हिसाब से हो रही है. इस पर पुलिस ने कानून के तहत 2 महीने पहले डीएम के यहां आवेदन करने के लिए कहा. बहरहाल, शादी को रोक दिया गया है.
डीएम से लेनी होगी इजाजत पुलिस को जानकारी दी गयी कि पहले आदिल को रैना की मांग भरनी थी उसके बाद मुस्लिम रीति-रिवाज से दोनों का निकाह भी होना था. पुलिस के अनुसार इस मामले में अप्रत्यक्ष धर्मांतरण हो रहा था इसलिए शादी को रुकवाया गया. इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को नए अध्यादेश की कॉपी दी और शादी से पहले कानून के तहत डीएम से इजाजत लेने को कहा. मामले सामने आने के बाद क्षेत्र के हिन्दू नेताओं में विरोध के सुर हैं.
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