Lucknow Section 144: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों को देखते हुए 10 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है. लखनऊ पुलिस कमिश्नरी ने इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें इस दौरान लगने वाले कई तरह के प्रतिबंधों के बारे में भी बताया गया है. इस आदेश को जारी करते हुए बताया गया है कि 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि, 7 मार्च को होलिका दहन और 8 मार्च को शबे बरात से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसके साथ ही विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जानी है, इसी को लेकर विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है.


लखनऊ पुलिस कमिश्नरी की तरफ से जारी हुए इस आदेश के अनुसार कोविड 19 के पालन के बारे में भी कहा गया है. इसके साथ ही विधानभवन के आस-पास के इलाके व मार्गों पर ट्रैक्टर-ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ और हथियार लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. इन रास्तों में लालबत्ती चौराहा से बंदरियाबाग चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहा, अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा चौराहा, नाबेल्टी चौराह सहित मुख्य स्थानों पर पुलिस की सतर्कता रहेगी.



सरकारी ऑफिस और विधानसभा भवन के ऊपर और आसपास के 1 किमी तक ड्रोन से शूटिंग करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा अन्य जगहों पर पुलिस प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जाएगी. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि धार्मिक जगहों पर लगे लाउडस्पीकर धार्मिक परिसर तक ही सीमित रहेंगे. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों या मार्गों पर नमाज, पूजा, जूलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन और साउंड सिस्टम पर पूरी तरत प्रतिबंध रहेगा. इसकी अनुमति पुलिस प्रशासन से लेनी होगी. वहीं धार्मिक स्थानों पर कोविड-19 की वर्तमान गाइड लाइन का पालन किया जाएगा. शादी समारोह और अन्य आयोजनों में मौजूदा कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार सावधानियां बरतते क्षमता के अनुसार व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी.


Watch: आसमान में दिखी राम मंदिर की झलक, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ड्रोन-लेजर शो का आयोजन