UP News: अंडर वर्ल्ड डॉन अबु सलेम (Abu Salem) को फर्जी पासपोर्ट (Fake Passport) मामले में कोर्ट ने आज सजा सुनाई है. लखनऊ की सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने अबु सलेम को फर्जी पासपोर्ट मामले में दोषी पाया और उसे तीन साल की सजा सुनाई गई है. यह करीब 30 साल पुराना मामला है जब सलेम ने पासपोर्ट हासिल करने के लिए लखनऊ ऑफिस को नकली दस्तावेज सौंपा था.


अबु सलेम के साथ परवेज को भी पाया गया दोषी


लखनऊ में सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने मंगलवार को अबु सलेम को यह सजा  सुनाई. फर्जी पासपोर्ट मामले में अबु सलेम के अलावा परवेज आलम को भी दोषी पाया गया था, जिसे भी सजा सुनाई गई है. अबु सलेम उर्फ अब्दुल कयूम अंसारी ने अपने सहयोगियों परवेज आलम और समीरा जुमानी के साथ 1993 में लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय में अकील अहमद आजमी के नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था. सलेम ने आवेदन के साथ फर्जी नाम और पते के जाली दस्तावेज चिपकाए और पासपोर्ट हासिल किया था. इस पासपोर्ट का उसने बाद में इस्तेमाल किया था.


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मामले में सीबीआई ने दाखिल की थी चार्जशीट


मामले की जांच के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए 5 जून 2009 को सलेम के खिलाफ आरोप तय किए थे. सलेम को 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या में दोषी पाया गया था. मामले में दोषी पाए जाने के बाद 2015 में टाडा अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. 


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