Lulu Mall Namaz FIR: उत्तर प्रदेश के हाल ही में खुले लुलु मॉल में नमाज़ पढ़े जाने के मामले में मॉल प्रबंधन ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. लुलु मॉल प्रबंधन ने थाने में नमाज पढ़ने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है. पुलिस ने धारा 153A, 295A, 341 समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है. लखनऊ में सार्वजनिक स्थलों पर पूजा-पाठ या नमाज अदा करने पर धारा 144 के तहत पाबंदी है.


बता दें कि पिछले दिनों ही खुले इस बहुचर्चित लुलु मॉल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. इसके कुछ दिन बाद ही यह मॉल विवदों में आ गया, लुलु मॉल के परिसर के अंदर कथित रूप से नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया था. इसके साथ ही इस मॉल पर आरोप था कि यह सिर्फ मुसलमानों को ही नौकरी दे रहा है. इस पूरे विवाद को देखते हुए दक्षिणपंथी संगठन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कुछ सदस्यों ने गुरुवार को को लुलु मॉल के गेट पर धरना-प्रदर्शन किया.


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लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता बताने वाले शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि एक समुदाय विशेष के लोगों को मॉल के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जा रही है. अगर इन लोगों को इजाजत मिल रही है तो मॉल के अधिकारियों को हिंदुओं तथा अन्य धर्मावलंबियों को भी मॉल के अंदर प्रार्थना करने की इजाजत देनी चाहिए. इसके साथ ही चतुर्वेदी ने कहा कि उसे तथा महासभा के अन्य साथियों को मॉल के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई.


वहीं इस पूरे मामले को बढ़ता हुआ देख लुलु मॉल के महाप्रबंधक समीर वर्मा ने इन सभी आरोपों पर सफाई देते हुए एक वीडियो जारी किया. इस वीडियो में समीर वर्मा ने कहा कि लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है. मॉल के अंदर किसी भी तरह का धार्मिक कार्य या इबादत की इजाजत नहीं है, हम अपने स्टाफ तथा सुरक्षा कर्मियों को ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने का प्रशिक्षण देते हैं.


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