UPBME News: महिला शिक्षकों (Lady Teachers) को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) देने के लिए मदरसों (Madarsa) में आनाकानी नहीं चलेगी. मदरसा बोर्ड मदरसा विनियमावली 2016 में संशोधन कर मातृत्व अवकाश को अनिवार्य रूप से शामिल करने जा रहा है. इसके तहत महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश के साथ ही बाल्य देखभाल अवकाश का लाभ भी बगैर रुकावट आसानी से मिल सकेगा. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से मौजूदा समय में मान्यता प्राप्त 16461 मदरसे संचालित हैं. करीब 32827 शिक्षकों में दस फीसदी महिलाएं हैं.


मदरसों में महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश का मामला


मदरसा विनियमावली 2016 में मदरसा शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की तर्ज पर अवकाश देने की व्यवस्था है. ऐसी स्थिति में मातृत्व अवकाश और बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत करने में मदरसों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य आनाकानी करते हैं. इसको देखते हुए शासन ने 30 अगस्त 2022 को आदेश जारी कर अवकाश देने के निर्देश दिए थे. यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद की मानें तो बोर्ड मदरसा विनियमावली 2016 में संशोधन कर मातृत्व अवकाश को शामिल करेगा.


मदरसा विनियमावली 2016 में संशोधन करने का फैसला


इसके साथ ही विनियमावली में संशोधन के बाद मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त और राज्य अनुदानित मदरसों में भी व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगी. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक मंगलवार 12 सितंबर को लखनऊ में हुई थी. बैठक में अलग-अलग विषयों पर चर्चा हुई. मातृत्व अवकाश का मुद्दा प्रमुख रूप से शामिल रहा. चर्चा के बाद मदरसा विनिमावली 2016 में संशोधन करने का फैसला लिया गया. अभी माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के हिसाब से ही मदरसा शिक्षा परिषद में अवकाश देने का प्रावधान है. अब मदरसे में काम करने वाली महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश और बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश का लाभ आसानी से मिलने लगेगा. मदरसा विनियमावली 2016 में संशोधन के बाद महिला शिक्षकों को बड़ा फायदा होगा.


Azam Khan News: आजम खान के ठिकानों पर IT की रेड से भड़की सपा, राम गोपाल यादव बोले- 'ऐसा लगता है दिल्ली में बैठे....'