UP News: माफिया अतीक अहमद का करीबी अनीस अहमद उर्फ गुड्डू दोषी करार, जल्द होगा सजा का एलान
Prayagraj News: प्रयागराज की अदालत ने फैसला सुनाते हुए अनीस अहमद उर्फ गुड्डू को आईपीसी की धारा 384 में दोषी करार दिया जबकि एक अन्य आरोपी राजू उर्फ सरफराज को सभी आरोपों से बरी किया है.
Anees Ahmed alias Guddu News: माफिया अतीक अहमद का करीबी अनीस अहमद उर्फ गुड्डू दोषी करार दिया गया. प्रयागराज के एडिशनल सेशन जज विकास श्रीवास्तव की कोर्ट ने गुड्डू को दोषी करार दिया है. इफको के रिटायर्ड कर्मचारी दयाराम पटेल के घर में घुसकर एक लाख रूपये की रंगदारी मांगने के मामले में उसे दोषी करार दिया गया है. अब कोर्ट सजा का एलान कल यानी शुक्रवार (10 नवंबर) को करेगा.
बता दें कि कोर्ट ने जिस मामले में गड्डू को दोषी करार दिया है वह घटना 23 दिसंबर 2003 की है. प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के मौके पर अनीस अहमद उर्फ गुड्डू पकड़ा गया था. इस घटना के कुछ दिन बाद ही पीड़ित दयाराम पटेल की मौत हो गई थी. इस मामले में कुल 11 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे. अदालत ने फैसला सुनाते हुए अनीस अहमद उर्फ गुड्डू को आईपीसी की धारा 384 में दोषी करार दिया जबकि गैंगस्टर के आरोपों से बरी कर दिया. एक अन्य आरोपी राजू उर्फ सरफराज सभी आरोपों से बरी किया है, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाबचंद अग्रहरि ने पूरे मामले की जानकारी दी है.
कुख्यात माफिया रह चुके अतीक अहमद की सरेआम हत्या के बाद उसके गुर्गों ने कोर्ट में सरेंडर करना शुरू किया था कई अभी फरार हैं. वहीं ऐसा ही एक हिस्ट्रीशीटर अनीस अहमद उर्फ गुड्डू भी था जिसने कई महीने तक फरार रहने के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. बता दें प्रयागराज में 15 अप्रैल 2023 को गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वहीं इन दोनों भाईयों की हत्या तीन आरोपियों ने की थी जो अभी जेल में हैं. इस हत्या के बाद एसआईटी की टीम ने 13 जुलाई को तीन आरोपी लवलेश तिवारी, मोहित सिंह शनि और अरुण मौर्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जो वर्तमान में प्रतापगढ़ जिला जेल में बंद हैं.
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