UP News: उत्तर प्रदेश (UP) के माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गैंगस्टर मामले में मिली 10 साल की सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी की अपील मंजूर कर ली है. हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर किया है. साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया है. वहीं कोर्ट मुख्तार अंसारी की जमानत पर 24 जुलाई को सुनवाई करेगी.


हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी. अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने मुख्तार अंसारी का पक्ष रखा. इसी साल 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा मिली है. जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई. बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस और विश्व हिंदू परिषद के नेता नंदकिशोर रुंगटा के अपहरण केस के आधार पर मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था. इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को भी 4 साल की सजा मिली है. अफजाल अंसारी की अर्जी पर भी जुलाई महीने में सुनवाई होगी.


अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को मिली उम्र कैद की सजा


बता दें कि मुख्तार अंसारी को बीते सोमवार को 30 साल से अधिक पुराने वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एलएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया. एक अधिवक्ता ने बताया कि एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम ने मामले में अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई. कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की तीन अगस्त 1991 को उनके लहुराबीर आवास के दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले में मुख्तार अंसारी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.


ये भी पढ़ें- UP News: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत, मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द