Mahakumbh 2025 News: प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने महाकुंभ की व्यवस्था से जुड़े पुलिस और प्रशासन के अफसरों को हाथरस में पिछले साल हुई भगदड़ की घटना से सबक लेने को कहा है. ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की जान माल को कोई नुकसान न हो. 


हाईकोर्ट ने महाकुंभ में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे अफसरों को हाथरस की घटना से सबक लेते हुए इस तरह के इंतजाम करने को कहा है ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के जान माल को कोई नुकसान ना हो. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अगर व्यवस्था में लगे अफसरों की तरफ से कोई बदइंतजामी होती है तो कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है. महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने पर इसका संदेश समूची दुनिया में जाएगा. 


महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश
जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने हाथरस भगदड़ मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. आदेश में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज जाकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं. केंद्र और यूपी सरकार महाकुंभ को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है. अदालत ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं से जुड़े आदेश की कॉपी प्रयागराज के डीएम कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को भेजे जाने के भी आदेश दिए हैं. इसके साथ ही यूपी के प्रमुख सचिव गृह को भी आदेश की कॉपी भेजने को कहा है. 


हाईकोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. भगदड़ की घटना के दौरान हाथरस में तैनात रहे तत्कालीन डीएम और एसपी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब कर लिया है. दोनों अफसर को कोर्ट में मौजूद होकर हलफनामे के जरिए यह बताना होगा कि 121 लोगों की मौत के मामले में क्यों ना उन्हें जवाबदेह माना जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. 


हाथरस की घटना को बताया प्रशासनिक लापरवाही
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि भगदड़ की घटना प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुई है. इस मामले में तत्कालीन डीएम और एसपी को 15 जनवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है. हाईकोर्ट ने यह आदेश बंदर मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजी गई मंजू देवी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. हाईकोर्ट इस मामले में 15 जनवरी को फिर से सुनवाई करेगी. जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच ने हिंदी में आदेश जारी किया है. हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी.


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