Uttar Pradesh: जनपद मैनपुरी के जिला अधिकारी के होश उड़ गए जब कोर्ट से मैनपुरी (Mainpuri) जिलाधिकारी कार्यालय की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश आ गया. यह आदेश जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम ने दिया. एक महिला की शिकायत पर आरसी की वसूली नहीं करने पर अध्यक्ष सुभाष चंद्र कुलश्रेष्ठ ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया. इस मामले में वकील आयुक्त को नामित भी किया गया है, इसकी अगली सुनवाई 11 मई 2023 को होगी.


यह पूरा मामला मैनपुरी के औंछा थाना क्षेत्र के सहजादपुर उसनिधा का है. बुलंदशहर में अगस्त 2018 को प्रदीप कुमार का एक्सीडेंट हुआ था. इलाज के दौरान अरनिया अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी. प्रदीप की पत्नी डिंपल देवी को किसान बीमा नहीं मिलने पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर दी. याचिका पर सुनवाई करने के बाद फोरम ने चेयरमैन एससी कुलश्रेष्ठ और तत्कालीन सदस्य राजेश यादव ने 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश डीएम को दिया था. इस राशि पर 7 फीसदी वार्षिक ब्याज भी देना था. मुआवजा नहीं दिए जाने पर फोरम ने आरसी जारी कर वसूली कराने का आदेश दिया.


वसूली नहीं होने पर लिखा गया पत्र


डीएम से 4 सालों से वसूली नहीं की गई थी. डिंपल देवी ने अपने वकील महेंद्र कुमार मिश्रा के माध्यम से फोरम में प्रार्थना पत्र दिया और वसूली कराने की मांग की. इस पर अध्यक्ष एससी कुलश्रेष्ठ और सदस्य दीपिका दास ने सुनवाई करने के बाद डीएम कार्यालय की चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया. संपत्ति कुर्क कराने के लिए वकील दिनेश चंद्र सक्सेना को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करके उनको 2 हजार रुपये फीस भी दे दी.


प्रदीप की बुलंदशहर में एक्सीडेंट के कारण मौत हुई थी. प्रदीप खेतीबाड़ी करते थे, डिंपल ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत मुआवजा पाने के लिए आवेदन किया था. तत्कालीन लेखपाल प्रेमपाल की लापरवाही के चलते उनको मुआवजा नहीं मिला. इस पर डिंपल देवी ने जिला उपभोक्ता फोरम में तत्कालीन लेखपाल प्रेमपाल और डीएम के खिलाफ याचिका दायर की थी


पहली बार ऐसी कार्रवाई सामने आई


एडवोकेट महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला उपभोक्ता फोरम की धारा 71 के तहत अध्यक्ष एससी कुलश्रेष्ठ को यह अधिकार है कि वह जिलाधिकारी की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर सकते हैं. मैनपुरी जनपद के इतिहास में पहली बार जिलाधिकारी कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने की नोटिस जारी हुआ.


एक माह के अंदर संपत्ति कुर्क करने के आदेश


रिकवरी आयुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश चंद्र सक्सेना ने बताया कि जिलाधिकारी कार्यालय की चल अचल संपत्ति कुर्क होगी जिसमें 1 माह के अंदर हमें संपत्ति को कुर्क करना है. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी कार्यालय पर हमने आदेश की कॉपी को रिसीव करा दिया है. 30 दिन के अंदर जिला अधिकारी कार्यालय की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा.


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