नई दिल्ली, एबीपी गंगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम बनाने वाली बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, प्रियंका को सशर्त जमानत मिली है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रियंका अपने फेसबुक पोस्ट पर माफी मांगती हैं, तो उन्हें जमानत दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मीम को शेयर नहीं किया जाना चाहिए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त दी जमानत
शीर्ष न्यायालय ने अपने पूर्व के के फैसले में रिहाई से पहले माफी मांगने के आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि रिहा होते ही उन्हें माफी मांगनी होगी। इसके साथ ही अदालत ने प्रियंका को जमानत देने का फैसला किया। बता दें कि प्रियंका शर्मी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का छेड़छाड़ वाला फोटो शेयर करने के आरोप मे 11 मई से जेल में थीं।
कोर्ट में प्रियंका शर्मा के वकील की दलील
इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रियंका शर्मा के वकील एनके कौल ने कहा, 'ये मामला सीधे तौर पर कानून के उल्लंघन का है। एक मीम के लिए 14 दिन की हिरासत कहां तक जायज बात है।' इस पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा, ' इस तस्वीर को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता को माफी मांगनी ही चाहिए।' उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा तभी खत्म हो जाती है, जब यह किसी के अधिकारों का उल्लंघन करती हो। ऐसे में प्रियंका को माफी मांगनी चाहिए।'
परिवार ने जताई खुशी
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रियंका शर्मा के परिवार ने खुशी जताई है। उनके परिवार ने कहा कि हम बेटी के घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं।
इस तस्वीर पर छिड़ा विवाद
बता दें कि बीवाईजेएम (भाजपा युवा मोर्चा) की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा ने ममता बनर्जी की फोटोशॉप्ड (छेड़छाड़ की गई) तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इस तस्वीर में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के 'मेट गाला' के लुक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिखाया गया था। इस तस्वीर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से बेहद तीखी प्रतिक्रिया आई। मामला पुलिस तक पहुंचा और प्रियंका को कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जिसके बाद हावड़ा की स्थानीय अदालत ने 11 मई को प्रियंका को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।