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हाथरस पीड़िता बताकर शेयर की जा रही मृत महिला की फोटो, पति पहुंचा कोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाथरस पीड़िता के नाम पर मृत युवती की फोटो शेयर किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए हैं.
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नई दिल्ली, एजेंसी। हाथरस पीड़िता बताकर एक मृतक युवती की फोटो वायरल की जा रही है. जिसके बाद तंग आकर युवती के पति ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. फिलहाल, इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि वह उस व्यक्ति की शिकायत को देखे, जिसमें दावा किया गया है कि उसकी मृत पत्नी की तस्वीर को हाथरस दुष्कर्म पीड़िता की तस्वीर बताकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है.
जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि अगर व्यक्ति की शिकायत सही पाई जाती है तो सरकार को यथाशीघ्र इस संबंध में फेसबुक, गूगल और ट्विटर को निर्देश जारी करना चाहिए.
कोर्ट ने दिए ये आदेश अदालत ने 13 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा, 'जो तथ्य पेश किया गए हैं, उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता (व्यक्ति) की शिकायत पर गौर करे. अगर याचिकाकर्ता की शिकायत सही पाई जाती है तो त्वरित कार्रवाई हो. किसी भी सूरत में इस आदेश की प्रति मिलने के तीन दिन के भीतर फेसबुक, ट्विटर और गूगल को इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी करे.'' अदालत ने व्यक्ति को भी अपनी शिकायत के संबंध में जरूरी दस्तावेज मंत्रालय को सौंपने के निर्देश दिए.
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