Mathura Court: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में बुधवार को मथुरा के कोर्ट में सुनवाई हुई. इसके लिए तय समय पर लगभग 11 बजे दोनों पक्ष कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए. इस दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कोर्ट को एक प्रार्थना पत्र दिया. इसमें कहा गया कि अभी तक उसे प्रथम पक्ष के दावों की प्रतियां नहीं मिल सकी हैं. इसलिए हमें हिंदू सेना की आर से जमा कराये गये प्रार्थना पत्रों की नकल दी जाए.
मुस्लिम पक्ष को दावों की प्रतियां देने का आदेश
इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हिंदू सेना को सभी दावों की प्रतियां सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को उपलब्ध कराने का आदेश दिया. हिंदू सेना ने भी इसके लिए हामी भरी. इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तारीख दे दी. जानकारी हो कि पिछले 20 जनवरी को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख दी थी.
अमीन सर्वे के आदेश पर होनी थी सुनवाई
मामले की जानकारी देते हुए वादी विष्णु गुप्ता ने बताया कि बुधवार को कोर्ट में अमीन सर्वे को लेकर जो आदेश दिया गया था, उस पर सुनवाई होनी थी. हमारी मांग थी कि जो कोर्ट ने आदेश किया है, उसका अनुपालन करते हुए जल्द से जल्द अमीन को वहां भेजा जाए. भेजा जाए. उन्होंने बताया कि मुस्लिम पक्ष में एक और नई आपत्ति दाखिल की है. इसके रूल 7/11 पर सुनवाई की जाए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की बात मानी है और इस पर सुनवाई के लिए 10 फरवरी की डेट दी है. 10 फरवरी को 7/11 पर सुनवाई होगी और मुझे आशा है कि कोर्ट अपने आदेश का पालन करेगी और मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसको रिजेक्ट करेगी.
कोर्ट में दोनों पक्षों ने रखी अपनी बात
वादी विष्णु गुप्ता ने बताया कि न्यायालय ने हमारे पक्ष में दिये गये प्रार्थना पत्रों के साथ हमारी बातें भी सुनी. कोर्ट ने कानून पर हमने बहस की. बुधवार को भी हमारी तरफ से एप्लीकेशन लगी है. पिछली तारीख को हमने जो एप्लीकेशन लगाई गई थी, पहले यह तय हो जाए कि उनके पास क्या राइट हैं. मेंटल एबिलिटी पर मुकदमा चले लायक है या नहीं. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 11 बजे से ही दोनों पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना और मुस्लिम बोर्ड की तरफ से निगम साहब वकील हाजिर हुए. अब कोर्ट ने 10 फरवरी की अगली तारीख दी है.