श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: 26 अप्रैल को होगी सुनवाई, बहस के बाद मुस्लिम पक्ष ने दाखिल किया ऑब्जेक्शन
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के वाद पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई है. इस दायर किए गए वाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई है.
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Krishna Janam Bhoomi Dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद (Krishna Janam Bhoomi Dispute) मामले में सोमवार को अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह के वाद पर मथुरा (Mathura) कोर्ट में सुनवाई हुई है. इस दायर किए गए वाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई है. इस मामले में कोर्ट ने 26 अप्रैल अगली सुनवाई की तारीख दी है.
क्या बोले वकील?
इस मामले में जानकारी कोर्ट में वाद दायर करने वाले एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने दी. उन्होंने बताया कि जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है, बड़ा महत्वपूर्ण केस न्यायालय में चल रहा है. उसी पर आज सुनवाई हुई है, हमने अपने सभी तथ्यों को न्यायालय के सामने रखा है. मुस्लिम पक्ष यह कहता है कि प्लेसिस ऑफ एक्ट 1991 यहां अप्लाई होता है. हमने यह कहा कि 1991 प्लेसिस ऑफ एक्ट नंबर 42 यहां लागू नहीं होता. उसी को लेकर आज आधे घंटे कोर्ट में बहस हुई है.
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ऑब्जेक्शन पर क्या कहा?
एडवोकेट महेंद्र प्रताप ने बताया कि बहस होने के बाद उन्होंने एक ऑब्जेक्शन कोर्ट में दाखिल किया है. अभी हमें उस ऑब्जेक्शन की कॉपी मिली है. उस ऑब्जेक्शन कॉपी का हम नेक्स्ट डेट पर जवाब दाखिल करेंगे. न्यायालय द्वारा इस में अगली सुनवाई के लिए 26 अप्रैल डेट दी गई है. लगभग आधे घंटे तक चली बहस में हमने सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा है. न्यायालय को जो वास्तविक स्थिति है कि 13.37 एकड़ जमीन ठाकुर केशव देव की है, जो जन्म भूमि ट्रस्ट की है. इन लोगों का इनलीगल पजेशन लिया है. इन लोगों का कोई टाइटल नहीं है. सभी रिकॉर्ड में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का नाम है. वहां का ईदगाह मस्जिद का नाम नहीं है. यह जबरदस्ती कब्जा कर कर बैठे हैं.
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