Mathura Krishna Janmabhoomi Case Update: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह विवाद (Shahi Idgah Mosque) मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने का स्वरूप तय किए जाने के मामले में आज फैसला नहीं हो सका. मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल होने का हवाला दिए जाने की दलील दी गई.


कोर्ट ने इस एंगल पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट अब इस मामले में 11 जनवरी को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को होने वाली सुनवाई के बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट सर्वे को लेकर कोई फैसला करेगा. सुप्रीम कोर्ट में ये तय होगा कि एडवोकेट कमीशन के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई जारी रहेगी या नहीं. मथुरा से जुड़े सभी 18 मुकदमों की एक साथ सुनवाई की मांग पर भी फैसला रिजर्व रखा गया है. 


क्या हुआ आज की सुनवाई में?


एडवोकेट कमीशन का स्वरूप तय करने के लिए जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई है. आज हिंदू पक्ष की तरफ से कुछ नए वकीलों का वकालतनामा दाखिल किया गया. वीडियो कांफ्रेंसिंग से भी कुछ वकील जुड़े रहे. एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे पर आज फैसला नहीं हुआ. 


वक्फ बोर्ड ने क्या कुछ कहा?


सुनवाई के दौरान यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही एडवोकेट कमिश्नर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए. जिसके बाद कोर्ट ने एसएलपी की डिटेल्स मांगी. 


कोर्ट ने सर्वे की याचिका की थी स्वीकार


इससे पहले इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराये जाने की याचिका स्वीकार की थी. याचिका में अदालत की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की गई थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया था.


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