मथुराः उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक चौंकाने वाली घटना में नाबालिग सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक शख्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है. यौन अपराधों से बच्चों के विशेष संरक्षण (POCSO) अदालत ने गुरुवार को उस व्यक्ति को दोषी ठहराया. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की न्यूनतम सजा देने की उसकी याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यह उसका पहला अपराध था.


नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार करने पर उम्रकैद की सजा


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि गुरुवार को अदालत ने अभियुक्त को नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार करने का दोषी पाया था और उसपर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उन्होंने बताया कि घटना 10 फरवरी 2013 की है. उस दिन पीड़िता की मां अपने किसी रिश्तेदार के यहां गई हुई थी तो सौतेला पिता किसी बहाने से वहां से नाबालिग लड़की को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.


चतुर्वेदी के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन जेल में साढ़े तीन साल बिताने के बाद उसे जमानत मिल गई थी. चतुर्वेदी ने बताया कि अदालत ने दोषी की जमानत को रद्द कर दिया और उसे जेल भेज दिया.


2013 का है मामला


एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एक 48 वर्षीय विधवा की शादी 2013 में 38 वर्षीय व्यक्ति से हुई थी. महिला 2013 में अपनी मौसी की बेटी से मिलने गई थी, जब उसका पति अपनी सौतेली बेटी के साथ भाग गया, जो उस समय 15 वर्ष की थी. वह आदमी उसे अलीगढ़ ले गया और फिर महाराष्ट्र के लातूर चला गया.


रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब एक महीने बाद लड़की को लातूर से छुड़ाया गया. पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 366 (अपहरण, अपहरण या महिला को उसकी शादी के लिए मजबूर करने) और 376 (बलात्कार) के तहत प्राथमिकी दर्ज किया था.


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