Mathura News: मथुरा की पॉक्सो अदालत (POCSO Court) ने नौ साल की मासूम की रेप (Rape) के बाद बेरहमी से हत्या मामले में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त का फांसी की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट माननीय जज रामकिशोर यादव ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल होने के बाद महज 15 दिनों में दोषी को अपना फैसला सुनाकर इतिहास रच दिया है. 


 सोमवार को मथुरा की पॉक्सो कोर्ट में नौ साल के मासूम से रेप के बाद हत्या मामले की सुनवाई हुई, अदालत ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर पाया कि आरोपी सैफ पर लगाए गए सभी आरोप सिद्ध होते हैं, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि की 80 फीसद रकम पीड़ित परिवार को दी जाएगी. 


दोषी को मौत की सजा सुनाई


आरोपी ने 8 अप्रैल को नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम ने भी केस में सक्रिय भूमिका निभाई, और पूरे मामले की गहराई से तफ्दीश दी गई, जिससे पुलिस को कई ऐसे पुख्ता सबूत मिले, जिसके आधार पर कोर्ट को अपना फैसला सुनाने में आसानी हुई. इस केस में पैरवी करने वाली सरकारी वकील अलका उपमन्यु ने भी कोर्ट से दोषी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाने की मांग की थी. 


पुलिस द्वारा पॉक्सो कोर्ट में दोषी सैफ के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल के 15 दिन के भीतर ही फैसला आ गया है. जिससे पीड़ित परिवार और समाज की न्याय के प्रति आस्था और बढ़ गई है. ये घटना आठ अप्रैल की है और आज कोर्ट ने इसपर फैसला भी सुना दिया है. वारदात के 50 दिनों के भीतर कोर्ट ने दोषी को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है


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