Mathura News: मथुरा के बहुचर्चित सर्राफा हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. इस हत्यकांड से जुड़े रंगा, बिल्ला और चीनी समेत 9 बदमाशों को सजा सुनाई गई है. इस हत्याकांड में स्पेशल जज ब्रह्मतेज चतुर्वेदी ने सनसनीखेज हत्याकांड में सभी आरोपियों को सजा सुनाई है. रंगा-बिल्ला समेत लूट और हत्याकांड के 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 2 आरोपियों को दस-दस साल और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई.
बता दें कि 15 मई 2017 को सर्राफा करोबारी मयंक चेन के यहां नामजद आरोपियों ने सनसनीखेज लूटकांड को अंजाम दिया था. इस लूट की वारदात के दौरान रंगा-बिल्ला ने सर्राफा कारोबारी मेघ और विकास अग्रवाल को गोली मारकर मौत के घाट उतारा था. इस सनसनीखेज वारदात में दो लोग घायल भी हुए थे, मथुरा शहर के होली गेट पर दिनदहाड़े हुई इस वारदात से दहशत फैल गई थी.
मथुरा शहर में हुई लाखों की लूट और सर्राफ हत्याकांड के बाद रंगा-बिल्ला गैंग सुर्खियों में आया था. आगरा, अलीगढ़ और हाथरस की जेल में निरुद्ध नौ आरोपियों की मथुरा कोर्ट में आज पेशी हुई थी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष ने हत्या, लूट, प्राण घातक हमला और अवैध असलहा के मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया.
होली गेट की कोयला वाली गली में दिया था घटना को अंजाम
इस हत्याकांड की दहशत दिल्ली तक सुनाई दी थी और अब स्थानीय व्यापारियों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. बता दें कि मथुरा के नामी बाजार होली गेट में कोयला वाली गली में नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी मयंक अग्रवाल की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग की. इस दौरान दुकान पर मौजूद मेघ अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस वारदात के बाद मथुरा समेत आस-पास के जिलों में रंगा-बिल्ला गैंग सुर्खियों में आया था.
(मथुरा से सौरभ गौतम की रिपोर्ट)
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