Mathura Sri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई, जानें हिंदू पक्ष की क्या है मांग
Allahabad HC: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुबह 11:30 बजे अहम सुनवाई होनी है. मुस्लिम पक्ष आज की सुनवाई में अपनी बची दलीले पेश करेगा.

Mathura Sri Krishna Janmabhoomi Case: उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अर्जियों पर गुरुवार (29 फरवरी 2024) को सुबह 11.30 बजे से मामले की सुनवाई होगी. आज की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष अपनी बची हुई बहस पूरी करेगा. हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं की पोषणीयता पर बहस हो रही है.
पिछली सुनवाई पर भी मुस्लिम पक्ष ने दो घंटे अपनी दलीलें पेश की थी. मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस की थी. मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा. मुस्लिम पक्ष की ओर से ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत अर्जियों की पोषणीयता को चुनौती दी गई है. मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी जा रही है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाएं पोषणीय नहीं है.
1968 में हुए समझौते को लेकर भी मुस्लिम पक्ष ने दलीलें पेश की है, कहा है कि इसके तहत केशव देव कटरा की 13.7 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई है. मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991 और लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक पजेशन एक्ट का भी हवाला दिया है. जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है.
विवादित परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपे जाने की मांग
पोषणीयता की अर्जी तय होने के बाद विवादित परिसर का अमीन सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है. अयोध्या विवाद की तर्ज पर जिला अदालत के बजाय मामले की सुनवाई सीधे तौर पर हाईकोर्ट में हो रही है. ज्यादातर अर्जियों में शाही ईदगाह मस्जिद को हिंदुओं का धार्मिक स्थल बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है.
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