UP News: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि (Mathura Sri Krishna Janmabhoomi) और शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Eidgah Mosque) मामले की सुनवाई टल गई है. आज (सोमवार) वीडियो कांफ्रेंसिंग में बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित शाही ईदगाह का विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग पर जनहित याचिका की सुनवाई कर रहा है. अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता को फिजिकल तौर पर मौजूद रहने का आदेश दिया गया है.


श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामला


बता दें कि सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज जनहित याचिका मेंशन थी. सुप्रीम कोर्ट के वकील महक महेश्वरी ने जनहित याचिका दाखिल की है. जनहित याचिका में शाही ईदगाह परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है. मुकदमे का निपटारा होने तक विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की भी हाईकोर्ट से फरियाद की गई है. जनहित याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसर पहले मंदिर था. मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया. मस्जिद की जगह पर द्वापर युग में कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को कैद किया था. 


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज क्यों टाली सुनवाई?


2020 में जनहित याचिका दाखिल की गई थी. एक बार जनहित याचिका 19 जनवरी 2021 को खारिज की जा चुकी है. सुनवाई के दौरान वकील मौजूद नहीं थे. तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और प्रकाश पाडिया की डिवीजन बेंच में याची अधिवक्ता व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए थे. उन्होंने जनहित याचिका को रिस्टोर करने की अपील की थी. याची अधिवक्ता की अपील मंजूर करते हुए मार्च 2022 में जनहित याचिका को री स्टोर करने का आदेश पारित किया गया. हाईकोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका को सुनवाई के लिए दोबारा पेश किया जाए.


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