Shri Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच चल रहे जमीन विवाद के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बेहद अहम सुनवाई होनी है. आज की सुनवाई जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में दोपहर करीब तीन बजे से होगी. आज मुख्य रूप से मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई रिकॉल अर्जी पर सुनवाई होनी है. शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई डेढ़ दर्जन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.


 आज 23(सितंबर) की सुनवाई में हिंदू पक्ष को शाही ईदगाह कमेटी की रिकॉल अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करना है. इसके साथ ही आज मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद का ट्रायल डे टु डे बेसिस पर किए जाने की मांग पर भी सुनवाई हो सकती है.चार सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए गए डेढ़ दर्जन मुकदमों का ट्रायल शुरू करने से पहले शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की रिकॉल अर्जी पर सुनवाई करने का फैसला करते हुए मंदिर पक्ष से जवाब तलब कर लिया था.


मस्जिद कमेटी ने की थी रिकॉल अर्जी दाखिल 
 हाईकोर्ट ने कहा था कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में वह मुस्लिम पक्ष की री कॉल अर्जी को निस्तारित करने के बाद ही सुनवाई करेगा. गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसी साल जनवरी महीने में मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी हिंदू पक्ष की सभी अठारह याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का आदेश पारित किया था. शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रिकॉल अर्जी दाखिल की थी.


मुस्लिम पक्ष की तरफ से तसनीम अहमदी बहस कर रही
 हाईकोर्ट ने इस री काल अर्जी को निस्तारित किए बिना ही याचिकाओं की पोषणीयता पर सुनवाई शुरू कर दी थी और अपना फैसला भी सुना दिया था. मुकदमों के ट्रायल से पहले वाद बिंदु तय करने के लिए प्रस्ताव दिए जाने के दौरान आज होने वाली सुनवाई में मस्जिद कमेटी ने अदालत से सबसे पहले रिकॉल अर्जी निस्तारित करने की अपील की. मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता तसनीम अहमदी बहस कर रही हैं. 


सुनवाई में हलफनामा भी दाखिल हो सकता है
अदालत ने ट्रायल की प्रक्रिया शुरू करने से पहले रिकॉल अर्जी निस्तारित करने का फैसला किया है. इस बारे में हिंदू पक्ष से जवाब तलब कर लिया था. मामले की सुनवाई आज जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में हो रही है. मस्जिद कमेटी ने वाद संख्या सात में री काल अर्जी दाखिल की है. पिछली सुनवाई में हिंदू पक्षकार आशुतोष पांडेय ने इस मामले में डे टू डे बेसिस पर सुनवाई किए जाने की मांग की थी. इसके अलावा अधिवक्ता हरे राम त्रिपाठी ने अलग से हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था. आज की सुनवाई में उनका हलफनामा भी दाखिल हो सकता है.


कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को रद्द कर दिया था
बता दें कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान बताकर हिंदू पक्ष की तरफ से कई मुकदमे मथुरा की अदालत में दाखिल किए गए थे. हाईकोर्ट ने अयोध्या विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद की सुनवाई सीधे तौर पर अपने यहां करने का फैसला किया था. मुकदमों की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अगस्त को दिए गए फैसले में मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को रद्द कर दिया था. हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई के लायक माना था. 


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