Mathura: 10 मई को होगी कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई, जानें- क्या है मामला और क्या कहना है दोनों पक्षों का?
Krishna Janmabhoomi Dispute: अपने वाद में पांच आवेदनकर्ताओं ने ठाकुर केशव देव जी महाराज मंदिर के 13.37 एकड़ भूमि पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने का अनुरोध किया है.
UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा (Mathura) में श्रीकृष्ण मंदिर (Shri Krishna temple) से सटी शाही मस्जिद ईदगाह (Shahi Masjid Idgah) को हटाने को लेकर पांच लोगों द्वारा दायर दीवानी वाद की स्वीकार्यता के संबंध में सुनवाई 10 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इसकी अगली सुनावाई अब 10 मई को होगी. अदालत के एक अधिकारी ने सुनवाई स्थगति होने की यह जानकारी दी. जिला सरकारी वकील (सिविल) संजय गौर ने कहा कि दलीलें पूरी नहीं होने के चलते सुनवाई 10 मई तक के लिए टाल दी गई.
क्या है मामला
वकील ने कहा कि, अपने वाद में पांच आवेदनकर्ताओं ने ठाकुर केशव देव जी महाराज मंदिर के 13.37 एकड़ भूमि पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने का अनुरोध किया है. यह वाद महेंद्र प्रताप सिंह और चार अन्य लोगों ने दायर किया है.
बचाव पक्ष के वकील ने क्या कहा
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से बचाव पक्ष के वकील जे. पी. निगम ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि वादी ने जमीन के बारे में सहायक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं. बता दें कि यह बहस लगभग 45 मिनट तक चली.
क्या मांग की गई है
कोर्ट में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दायर किए गए वाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई है. साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई है. विवादित स्थल की जीपीआर रेडियोलॉजी सिस्टम से खुदाई की मांग के साथ ही विवादित स्थल पर एक्सपर्ट की टीम बनाकर सर्वे की मांग भी की गई है.
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