Mukhtar Ansari News: मुख्तार अंसारी की मऊ कोर्ट में हुई पेशी, गैंगस्टर एक्ट में आरोप तय, कहा- बोलने पर पाबंदी है
Mau News: मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए हैं. अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.
UP News: मऊ (Mau) जिले की एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court) में आज पूर्व बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को मऊ पुलिस (Mau police) की भारी सुरक्षा में पेश किया गया. मुख्तार की यह पेशी प्रशासनिक रूप से काफी गोपनीय रखी गई थी. 15 तारीख की सुबह अचानक कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई और लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई. केवल उन्हीं लोगों को कोर्ट के अंदर जाने की अनुमति थी जिन्हें अपनी मुकदमा संख्या तथा तारीख पता थी. पुलिस हर किसी को बाकायदा चेक करने के बाद ही कोर्ट के अंदर जाने दे रही थी.
किसी को नहीं लगी अंसारी की पेशी की भनक
अचानक हुए इस परिवर्तन से वादी व अधिवक्ता तक आश्चर्यचकित हो गए. उन्हें लगा कि कोई बड़ी बात हो गई है, जिसकी वजह से सुरक्षा बढ़ाई गई है. पुलिस ने तमाम सुरक्षा इंतजामों को जांचने के बाद ही मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी कराई.
गैंगस्टर मामले में हुई मुख्तार की पेशी
एमपी एमएलए कोर्ट के प्रभारी शासकीय अधिवक्ता मणि बहादुर सिंह ने बताया कि मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में थाना दक्षिण टोला के अंतर्गत गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया था. इस मामले में उनके साथ अन्य तीन सहअभियुक्तों अनवर शहजाद, मोहम्मद सलीम और शाह आलम को भी कोर्ट में पेश किया गया था. बहादुर सिंह ने बताया कि कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में उनपर आरोप तय कर दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.
पुलिस ने मुख्तार के मुंह पर लगाया ताला
कोर्ट में पेशी पर आए मुख्तार अंसारी ने पेशी के बाद जब कुछ बोलने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें बोलने से रोक दिया. मुख्तार बस यही बोल पाए कि बोलने पर पाबंदी है!!!
क्षेत्राधिकारी ने दी ये जानकारी
वहीं, क्षेत्राधिकारी नगर धनंजय मिश्रा ने बताया कि मुख्तार अंसारी को थाना दक्षिण टोला के अपने परिचितों को फर्जी पते पर शस्त्र संतुति के मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर मामले में पेश किया गया था, जहां पर उनका चार्ज बनना था. उसके पश्चात उन्हें वापस बांदा जेल भेज दिया गया है.
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